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Daily Current affairs 6 Aug 2022 UPSC , Short Notes

 Daily Current affairs 6 Aug 2022 UPSC , Short Notes


6th Aug 2023

 

1. मॉडल टेनेंसी एक्ट (GS-2)

मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 का उद्देश्य परिसर के किराये को विनियमित करने और ज़मींदारों तथा किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये एवं विवादों तथा उससे जुड़े मामलों या संबंधित मामलों के समाधान हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने के लिये किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है

 प्रमुख प्रावधान:

लिखित समझौता अनिवार्य:इसके लिये संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य है।

स्वतंत्र प्राधिकरण और रेंट कोर्ट की स्थापना: यह अधिनियम किरायेदारी समझौतों के पंजीकरण के लिये हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करता है

सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिये अधिकतम सीमा: इस अधिनियम में किरायेदार की एडवांस सिक्योरिटी डिपॉज़िट (Advance Security Deposit) को आवासीय उद्देश्यों के लिये अधिकतम दो महीने के किराये और गैर-आवासीय उद्देश्यों हेतु अधिकतम छह महीने तक सीमित किया गया है।

मकान मालिक और किरायेदार के अधिकारों तथा दायित्वों का वर्णन करता है:

मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना: मकान मालिक को मरम्मत या प्रतिस्थापन करने के लिये किराये के परिसर में प्रवेश करने से पहले 24 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी।

परिसर खाली करने के लिये तंत्र: यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा किया है जैसे- नोटिस देना आदि और किरायेदार किराये की अवधि या समाप्ति पर परिसर को खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराये को दोगुना करने का हकदार है।

 

2.औषधकोश आयोग

भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM&H) के लिये औषधकोश आयोग की स्थापना की है।

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