Daily Current affairs 3 Oct 2022 UPSC 2023 , Short Notes
3 Oct 2022
IMEI
नंबर – दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल फोन निर्माताओं के लिये भारत सरकार
के भारतीय
नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल (Indian
Counterfeited Device Restriction portal) के साथ भारत में बने सभी हैंडसेट की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण
पहचान (International Mobile Equipment Identity-IMEI) को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है।
IMEI
एक अद्वितीय संख्या है
जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिये किया जाता है। इसमें 15 अंक होते हैं और यह फोन
की विशिष्ट पहचान की तरह होता है। डुअल-सिम विकल्प वाले
फोन में दो IMEI नंबर (प्रत्येक सिम के
लिये एक) होते हैं।
राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): (GS-3)
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये
शीर्ष वैधानिक निकाय है।
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इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर, 2006 को
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के
तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) और नौ अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक
सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा।
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आपदा प्रबंधन की प्राथमिक
ज़िम्मेदारी संबंधित
राज्य सरकार की
होती है। हालाँकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य और ज़िले, सभी
के लिये एक सक्षम वातावरण बनाती है।
आपदा
मित्र: – यह
एक केंद्रीय
क्षेत्रक योजना है
जिसे मई 2016 में
शुरू किया गया था। NDMA,
इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य तथा उत्तरदायित्व:
§ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति
देना।
§ आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार करना।
§ राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के
मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना।
§ ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर
राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सकें।
§ ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण
केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत
करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में किया जा
सके।
§ आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और
कार्यान्वयन हेतु समन्वय करना।
§ शमन के लिये निधियों के प्रावधान की सिफ़ारिशें
करना।
§ अन्य ऐसे देशो जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित
होते हैं,
को केंद्र सरकार द्वारा
निर्धारित सहायता प्रदान करना।
§ भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने
हेतु रोकथाम या शमन या तैयारी और क्षमता निर्माण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जिन्हें
वह आवश्यक समझे।
§ राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान की कार्यपद्धति
हेतु व्यापक नीतियाँ और दिशा-निर्देश तैयार करना।
मध्याह्न भोजन योजना
(Midday
Meal Scheme)
मध्याह्न भोजन योजना
(शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम के
तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना (पीएम पोषण योजना) कर दिया गया और इसमें
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के बालवाटिका (3–5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे) के छात्र भी शामिल हैं।